वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2022 की घोषणा करेंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया गया यह बजट पूरे वित्तीय वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इवेंट है। इस साल, उम्मीदें काफी ज्यादा हैं क्योंकि दुनिया दो साल से ज्यादा समय से महामारी की चपेट में है। वेतनभोगी लोगों के लिए बजट और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की टैक्सटेशन नीति के संबंध में नए नियम ला सकता है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर नियमों में बदलाव किया गया है।
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धारा 80C, 80CCD (1) और 80CCC के तहत स्वीकार्य कर कटौती 1.5 लाख रुपये है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाने की संभावना है। यहां आयकर बचाने के लिए धारा 80सी के अलावा 10 अन्य विकल्प दिए गए हैं।
10 Ways To Save Income Tax Other Than Section 80C
Section 80DD
यह प्रावधान विकलांग आश्रितों के लिए है। धारा 80DD के तहत 75,000 रुपये की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। जिन विकलांगों की स्थिति गंभीर है वो 1.25 लाख रुपये की निश्चित कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं।
Section 80D
यह प्रावधान Health Insurance प्रीमियम पर tax कटौती के लिए है। करदाता स्वयं बीमा के लिए 25,000 रुपये बचा सकते हैं। 60 वर्ष से कम आयु के माता-पिता के लिए 25,000 रुपये भी बचा सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के लिए 1 लाख रुपये की कटौती की अनुमति है।
Section 80EE
यह प्रावधान होम लोन के ब्याज भुगतान के तहत कर कटौती के लिए है। लेकिन यह केवल पहली बार घर खरीदने वालों तक ही सीमित है। करदाता इस धारा के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का क्लेम कर सकते हैं।
Section 80E
अगर आपने education loan लिया है तो इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के तहत कटौती की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
Section 80GG
यह सेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्हें सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। वे 5,000 रुपये प्रति माह तक की कुल आय के 25 प्रतिशत से कम किराए का भुगतान कर सकते हैं।
Section 80G
यह सेक्शन धर्मार्थ संस्थानों को दान के लिए है। संस्था के आधार पर, दान की गई राशि के 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। इनमें राष्ट्रीय बाल कोष आदि में किया गया दान शामिल है।
Section 80TTA
यह सेक्शन बचत अकाउंट होल्डर्स के लिए है। जिन लोगों के पास किसी भी प्रतिबंध में सेविंग अकाउंट है, वे 10,000 रुपये की कटौती का क्लेम कर सकते हैं।
Section 80DDB
अगर आप किसी विशेष बीमारी का इलाज करा रहे हैं तो इस सेक्शन का लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो आपको 40,000 रुपये की कटौती की अनुमति मिलेगी। 60 से ज्यादा आयु वाले लोगों को 1 लाख रुपये की कटौती की अनुमति है।
Section 80U
यह सेक्शन विकलांग करदाताओं के लिए भी है। वे इस धारा के तहत 75,000 रुपये की कटौती काक्लेम कर सकते हैं। गंभीर विकलांगता के मामले में, वे 1.25 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं।
Section 80GGB और Section 80GGC
इस धारा के अंतर्गत, किसी भी राजनीतिक दल को दान के मामले में कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। यह दोनों कंपनियों के साथ-साथ व्यक्तियों पर भी लागू होता है।