Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में कैसे करे रजिस्ट्रेशन

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसान को थोड़ी रहत पंहुचा सकती है |

परन्तु इसके लिए किसान को पहले से रजिस्ट्रेशन करना होता है |

पूरे देश में यह फसल बीमा योजना लागू नहीं है | इसका राजनीतिक या किसी अन्य कारण भी हो सकता है | यह योजना 2016-17 में लागू हुआ था |

पंजाब में यह योजना शुरू से ही लागू नहीं किया है | सन 2018 - 19 में बिहार और बंगाल ने भी इस योजना से हाथ खींच लिया |

आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और झारखंड भी इस योजना से बाहर हैं।

किस तरह के प्राकृतिक हानि में मिलेगा योजना का लाभ

अगर किसी प्राकृतिक कारण से आग लग जाती है तो मिलेगा योजना का लाभ, इसके अलावा सूखा, बाढ़, ओला बारिश, चक्रवाद तूफान, फसल की बीमारी, तूफान आदि से होने वाली हानि पर मिलेगा फसल योजना का लाभ |

किसी भी निजी रंजिश या आपसी भेदभाव और लड़ाई झगड़ा में अगर फसल की हानि होती है तो इसमें योजना का लाभ नहीं मिलेगा |

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होगा

कैसे उठाये इस फसल बीमा योजना का लाभ ?

ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर  इस योजना का फॉर्म भर सकते है |

ऑनलाइन आवेदन के लिए PMFBY की वेबसाइट (pmfby.gov.in) में जा कर फील कर सकते है |

कितना प्रीमियम लगेगा और कितना मिलेगा बीमा राशि ?किसानों को अपने कुल खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी और रबी फसल का 1.5-2 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होगा |

कमर्शियल खेती के लिए प्रीमियम अलग होता है | फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर किसान को PMFBY का फॉर्म भरना होगा |फसल काटने से लेकर तैयार करने के 14 दिनों के अंदर अगर किसी प्राकृतिक कारण से फसल की हानि होती है तो, इस बीमा का लाभ मिलेगा |

किन किन दस्तावेज की जरूरत होगी |इस योजना का लाभ लेने के लिए एक फोटो आईडी, एड्रेस का प्रमाण पत्र, खेत का खसरा नंबर इसके साथ ही किसान को सरपंच या पटवारी से फसल बुयाई का पत्र भी लगाना होगा |

अगर किसान किसी और की खेत में खेती कर रहे है तो, खेत मालिक से हुआ करार की कॉपी खसरा नंबर के साथ लगाना होगा |

ऑनलाइन आवेदन के लिए PMFBY की वेबसाइट (pmfby.gov.in) में जा कर फील कर सकते है |

किसानों को अपने कुल खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी और रबी फसल का 1.5-2 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होगा |

कितना प्रीमियम लगेगा और कितना मिलेगा बीमा राशि ?