life insurance policies धारक की मृत्यु के समय बीमा कंपनी एकल धन प्रदान करती है |

सभी प्रीमियम पॉलिसियों और ULIPs सहित सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियों के लिए धारा 10(10D) के तहत पूरी तरह से tax free  है।

Tax Law के अनुसार life insurance policies पर कुछ tax benefits मिलता है, जानते है क्या है वो |

Tax Law सेक्शन 80C के तहत insurance premium भुगतान पर हर साल प्रत्येक व्यक्ति को 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है |

इस 1.50 लाख रुपये में PPF, NSC, ELSS, home loan भुगतान, tuition fee, provident fund मिलाकर हो सकता है |

कुल sum assured का 10% ही insurance premium टैक्स छूट में लागु है |

है अगर यह handicapped और critical illness व्यक्ति के लिए premium पर  15% तक लागु है |

एक व्यक्ति अपनी life insurance policies के साथ-साथ अपने जीवनसाथी के लिए भी इस Tax benefits  का दावा कर सकता है।

व्यक्ति के किसी भी बच्चे के लिए भुगतान किए गए insurance premium के लिए Tax benefits भी उपलब्ध है,