Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: जाने कौन इसका लाभ ले पाएंगे 

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: जाने कौन इसका लाभ ले पाएंगे

सरकार Kisan Maan Dhan Yojana के तहत सभी छोटी और माध्यम भूमि वाले किसानो के लिए old age pension योजना शुरू करने जा रही है |

जो लोग भी Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ ले रहें है वोह लोग भी इस Kisan Maan Dhan Yojana का लाभ ले सकते है |

Personal loan on Aadhaar Card: कुछ बैंक कम ब्याज दर पर लोन दे रही है, कैसे करे आवेदन 

Prime Minister Kisan Maan-Dhan Yojana विबरण 

Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY) सभी भूमि धारक छोटे और माध्यम किसानों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी देती है, 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर । 18 साल से 40 साल के किसान इसमें रजिस्टर कर सकते है |

यह 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु सीमा के साथ मासिक पेंशन योगदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये तक एक स्वैच्छिक और होगी |

Online Personal loan Application कैसे आपके समय और एफर्ट को बचाता है

इस पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा  ?

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी छोटे और सीमांत किसान (SMFs), जो 18 वर्ष और उससे अधिक और 40 वर्ष की आयु तक के लोग इसके दायरे में आते है |

किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा

पीएम किसान वेबसाइट के मुताबिक, राष्ट्रीय पेंशन योजना (SMFs), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले SMFs।

वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana (PMSYM) का विकल्प चुना है वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PM-LVM) का विकल्प चुना है। , उच्च आर्थिक स्थिति वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |

सभी संस्थागत जमीन  धारक; और संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |

केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी) वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |

पीएम किसान लाभार्थी SMFs  के पास इन नियमों के अनुसार पीएम-किसान योजना से प्राप्त वित्तीय लाभों से पीएम-किसान योजना में अपने स्वैच्छिक योगदान को घटाने का विकल्प होगा। पात्र SMFs जो पीएम-किसान लाभ का उपयोग PM-KMY  में योगदान करने के लिए करना चाहते हैं, उन्हें बैंक खातों से स्वचालित निकासी को चालू करने के लिए ऑटो डेबिट फॉर्म भरना होगा |

 

%d bloggers like this: