Motor Vehicle Act Archives - Indian Pillar Hindi latest Hindi News,हिन्दी खबरें समाचार India Pillar Mon, 05 Apr 2021 10:00:44 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://i0.wp.com/www.indianpillar.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-cropped-indian-pillar-fevicon-1.png?fit=32%2C32&ssl=1 Motor Vehicle Act Archives - Indian Pillar 32 32 168247845 ड्राइविंग लायसेंस हासिल करने और वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के नियमों में बदलाव https://www.indianpillar.com/automobile-news/changes-in-the-rules-for-obtaining-driving-license-and-renewing-vehicle-registration/ Mon, 05 Apr 2021 10:00:44 +0000 https://www.indianpillar.com/?p=9695 सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिनमें ड्राइविंग लायसेंस जारी करना, रिन्यू करना और सरेंडर करना शामिल है. लर्नर लायसेंस जारी करने…

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सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिनमें ड्राइविंग लायसेंस जारी करना, रिन्यू करना और सरेंडर करना शामिल है. लर्नर लायसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है जिसमें आवेदन करने से लेकर प्रिटिंग तक शामिल है. ड्राइविंग लायसेंस को रिन्यू कराने के लिए समय सीमा को लायसेंस एक्सपायर होने की तारीख से लेकर एक साल तक कर दिया गया है. इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लायसेंस और लायरेंस जारी, रिन्यू या सरेंडर करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फॉर्म भरने और दस्तावेज़ पेश करने को मान्य कर दिया गया है| इसकी मदद से देशभर में कहीं से भी डेटा की रियर टाइम जानकारी मिलेगी

ऐसे में नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइवर्स लायसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ने काम करना शुरू कर दिया है जिसमें दस्तावेज़ों के स्टेट रजिस्टर को शामिल किया गया है. इसकी मदद से देशभर में कहीं से भी डेटा की रियर टाइम जानकारी मिलेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 और कवर सैक्शन 4-28, 76 और 77 (पार्ट) में बदलाव किए हैं जो मोटर वाहन -अमेंडमेंट- नियम 2019 का हिस्सा हैं| रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में अब सिर्फ 60 दिन का संभावित समय लगेगा

फुली बिल्ट या अमूमन भारी वाहन की दशा में आरटीओ जाकर इसकी जांच और परीक्षण कराना अनिवार्य होगा. सरकार के अनुसार इसमें नए वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी. रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में अब सिर्फ 60 दिन का संभावित समय लगेगा, वहीं वाहन के अस्थाई रजिस्ट्रेशन की सीमा को बढ़ाकर अब 1 महीने से 6 महीने कर दिया गया है. नियम में बदलाव के अनुसार ट्रेड सर्टिफिकेट भी अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा.

वाहन के ऑल्टरेशन और रेट्रोफिटमेंट की पूरी प्रक्रिया को अब न्यायिक ढांचे में शामिल कर लिया गया है जहां वाहन मालिक, वर्कशॉप या अधिकृत एजेंसियां जो ऑल्ट्रेशन या रेट्रोफिटमेंट का काम करते हैं, अब सही काम की जवाबदेही इनकी होगी. इसके लागू किए जाने से वाहनों की सुरक्षा पुख़्ता होगी और यह नए नियमों पर भी खरे उतरेंगे. इस प्रक्रिया से बिना गुज़रे ऑल्टर्ड वाहन का बीमा नहीं किया जा सकेगा.

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नए वाहन चला पाएंगे पुराने वाहन का रेजिस्ट्रेशन नंबर, नए नंबर की नहीं होगी जरूरत https://www.indianpillar.com/automobile-news/now-the-old-registration-number-will-be-able-to-drive-new-vehicles-no-new-number-will-be-required/ Thu, 20 Aug 2020 14:43:58 +0000 https://www.indianpillar.com/?p=3544 साधारण तौर पर जब भी आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो नए रेजिस्ट्रेशन के साथ आपको नए वाहन के लिए नया नंबर भी मिलता है। ऐसे में कई बार…

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साधारण तौर पर जब भी आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो नए रेजिस्ट्रेशन के साथ आपको नए वाहन के लिए नया नंबर भी मिलता है। ऐसे में कई बार देखा गया है की लोग अपने लकी नंबर को खोना नहीं चाहते तो अपने पुराने वाहन के नंबर को अपने पास रख लेते हैं। हालांकि, नए वाहन के साथ नया नंबर भी मिलता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए नियम लागू किया है जिसके तहत ग्राहक अपने पुराने वाहन रेजिस्ट्रेशन नंबर से ही नए वाहन का रेजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के इस नए नियम से वाहन मालिक को यह फायदा होगा की वह अपने पुराने वाहन के नंबर से ही नए वाहन को इस्तेमाल कर पाएगा और नए नंबर की परेशानी से बच जाएंगे।

सरकार ने इस नए नियम के साथ कुछ जरुरी शर्तें भी रखी हैं। उन सभी शर्तों को पूरा करके ही आप नए नियम का लाभ ले सकते हैं। नए नियम और शर्तों के मुताबिक, अगर आपके पास कोई पुराना वाहन है और आप एक नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना वाहन नहीं है और आप नया वाहन खरीद रहे हैं तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस नियम के तहत आप पुरानी बाइक से नई बाइक और पुरानी कार से नई कार पर ही यह सुविधा ले पाएंगे।

सरकार ने इस नए नियम के साथ एक अहम शर्तें जोड़ी हैं। इसके तहत अगर आपके पास कोई पुरानी कार है जिसको आप प्राइवेट कार की तरह इस्तेमाल करते हैं और अब इसकी जगह एक नई कार लेना चाहते हैं जिसको आप कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते। इस नए नियम में प्राइवेट से प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन से कमर्शियल वाहन पर ही पुराना रेजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस नए नियम के अनुसार, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आप पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर पर नई बाइक का रेजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा और अगर आप पुरानी कार के रेजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नई कार का पंजीकरण करना चाहते है तो आपको 25,000 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा।

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Lockdown Impact: मोटर व्हीकल्स के दस्तावेजों की बढ़ीं वैधता, 30 सितंबर 2020 तक होंगे वैध https://www.indianpillar.com/automobile-news/lockdown-impact-motor-vehicle-documents-validity-now-extended-till-september-30-2020/ Wed, 10 Jun 2020 05:28:48 +0000 https://www.indianpillar.com/?p=1983 कोरोना महामारी के चलते, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन से जुड़े सभी कागजात की समय सीमा को बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने इनकी वैधता को 30 सितम्बर…

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कोरोना महामारी के चलते, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन से जुड़े सभी कागजात की समय सीमा को बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने इनकी वैधता को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है की मोटर वाहन से जुड़े सभी कागजात जैसे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि की वैधता बढ़ गई है। आपको बता दें कि उन सभी दस्तावेजों, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद से समाप्त हो रही है उनकी वैधता को सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। यह उन लोगों के लिए रहत की बात है जिनकी वैलिडिटी इन समय सीमा के अंदर खत्म हो रही है। आपको बता दें कि पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2020 तक थी।

इससे पहले राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च को एक एडवाइजरी जारी कर दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। बाद में इसे 30 जून तक आगे बढ़ा दिया गया था। जब लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया था तब राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला लिया था कि दस्तावेजों की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया जाए। जबकि देखा जाए तो कोरोना की रोकथाम के लिए अभी भी प्रयास जारी हैं। इसी के मद्देनजर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी जी ने अपने मंत्रालय को दस्तावेजों की समय सीमा को 30 सितम्बर तक बढ़ाने के लिए निर्देश दिए थे।

इसके अतिरिक्त राजमार्ग मंत्रालय ने 21 मई 2020 की एक गजट नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें यह उल्लेख है की केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत 32 या रूल 81 के तहत 31 जुलाई 2020 की शुल्क वैधता और अतिरिक्त फीस में छूट दी गई है। राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया गया है की वे परमिट के लिए छूट की रियायत पर विचार करें। कोरोना महामारी की इन आपद परिस्थिति में राहत प्रदान करने के लिए परमिट और अन्य दस्तावेजों का शुल्क या रिन्यूएवल के लिए टैक्स या पेनाल्टी में छूट देने पर विचार करें।

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