DL, Aadhaar Card, Voter ID, PAN Card: घर बैठे ऑनलाइन बनवाये सरकारी दफ्तर के के चक्कर का झंझट ख़तम

DL, Aadhaar Card, Voter ID, PAN Card ये दस्तावेज सिर्फ किसी इंसान की पहचान के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी सुविधाओं और प्राइवेट फायदों के लिए भी काम आते हैं। अगर आपने अभी तक इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो आप निचे दिए गए तरीकों के सहारे इन्हें ऑनलाइन मदद लेकर बनवाया जा सकता है।

डिजिटल इंडिया के दौर में लोगों के जरूरी दस्तावेजों के मुख्य काम अब घर बैठे ही हो जाते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनके अधिकतर कामों को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ये दस्तावेज सिर्फ किसी इंसान की पहचान के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी सुविधाओं और प्राइवेट फायदों के लिए भी काम आते हैं। अगर आपने अभी तक इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो आप नीचे दिए गए तरीकों के सहारे इन्हें ऑनलाइन मदद लेकर बनवाया जा सकता है।

आधार कार्ड ऑनलाइन बनवाने का तरीका:

स्टेप 1: https://appointments।uidai।gov।in/easearch।aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों में आधार एनरोलमेंट सेंटर का पता लगाया जा सकता है।

स्टेप 2: आधार सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन बुक कराएं। इस अपॉइंटमेंट को आधार की आधिकारिक वेबसाइट https://aadharcarduid।com/aadhaar-card-apply-online पर बुक कराया जा सकता है। इसके अलावा आधार सेंटर, बिना अपॉइंटमेंट के भी जाया जा सकता है।

स्टेप 3: अपने साथ वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे अहम दस्तावेजों को साथ रखें।

स्टेप 4: एनरोलमेंट सेंटर जाने के बाद एनरोलमेंट फॉर्म में अपने डिटेल्स को डालें।

स्टेप 5: सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें।

स्टेप 6: एक बार डॉक्यूमेंट्स के सबमिट होने के बाद यूजर का बायोमेट्रिक डाटा स्कैन किया जाता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स और आईरिस आइडेंटिफिकेशन शामिल हैं।

स्टेप 7: इसके बाद यूजर को रसीद मिलती है जिसमें 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है। इसके जरिए आधार कार्ड का स्टेटस पता किया जाता है।

स्टेप 8: वेरिफिकेशन के बाद आधार कार्ड को यूजर के दिए गए एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाता है। आधार कार्ड को हासिल करने में तीन महीने तक का समय लग सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें:

अगर यूजर की उम्र 18 साल से अधिक है और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को घर बैठे ही किया जा सकता है।

स्टेप 1: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए https://parivahan।gov।in/sarathiservice/newLLDet।do पर जाएं और फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट कराएं।

स्टेप 2: अब आपको अप्लाई ऑनलाइन डीएल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद फॉर्म में अपनी जानकारियां भरनी है।

स्टेप 3: इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को सबमिट करना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद यूजर को ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट मिल जाता है।

स्टेप 5: एक बार टेस्ट पास करने के बाद यूजर को 2 या 3 हफ्ते में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।

वोटर कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें:

वोटर कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

वोटर कार्ड के लिए किसी भी यूजर का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।

वोटर कार्ड के लिए यूजर की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

किसी भी यूजर को https://electoralsearch।in/ नाम की वेबसाइट पर जाकर ये पता लगाना चाहिए कि वे वोट करने के लिए रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर यूजर का नाम इस लिस्ट में आता है तो यूजर वोट डाल सकता है। अन्यथा यूजर को वोट करने के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर इस वेबसाइट पर जा सकते हैं- https://www।nvsp।in/।

स्टेप 1: सामान्य वोटरों को फॉर्म 6 को भरना होता है। यही फॉर्म, फर्स्ट टाइम वोटर्स और दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने वाले वोटर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है।

स्टेप 2: एनआरआई वोटर्स को फॉर्म 6ए को भरना होता है।

स्टेप 3: किसी भी यूजर को अपना नाम, फोटो, उम्र, एपिक नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, रिलेटिव नाम, रिलेशनशिप टाइप या जेंडर चेंज कराना है तो इसके लिए उन्हें फॉर्म 8 को भरना होगा।

स्टेप 4: इसके अलावा अगर किसी यूजर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो इसके लिए फॉर्म 8 ए को भरना होगा।

पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें:

अगर यूजर एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें फॉर्म 49ए या 49एए भरना होगा। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यूजर भारतीय है या किसी दूसरे देश का नागरिक है।

स्टेप 1: एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सेक्शन में जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद अपना एप्लीकेशन टाइप चुनें। इसमें फॉर्म 49 ए भारतीय नागरिकों के लिए, 49एए नॉन इंडियन नागरिकों के लिए या फिर चेंज इन पैन कार्ड रिप्रिंट ऑप्शन को चुना जा सकता है।

स्टेप 3: यूजर को अपनी कैटेगरी चुननी होगी।

स्टेप 4: इसके बाद यूजर को अपनी पर्सनल जानकारियां मसलन नाम और डेट ऑफ बर्थ को चुनना होगा।

स्टेप 5: अगले पेज पर एक स्लिप और टोकन नंबर यूजर को मिलेगा। इस पेज पर आकर कंटीन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 6: इसके बाद यूजर को और भी अधिक पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स को डालना होगा।

स्टेप 7: इसके बाद यूजर को फैसला लेना है कि वो इस फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन भरें।

स्टेप 8: सभी पर्सनल जानकारियां को री-चेक करने के बाद प्रोसिड के ऑप्शन पर क्लिक करें जिसके बाद पेमेंट ऑप्शन दिखने लगेगा।

स्टेप 9: इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन को बिल डेस्क के सहारे चुनें।

स्टेप 10: अगर यूजर डिमांड ड्राफ्ट चुनते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले ही एक डिमांड ड्राफ्ट को बनाना होगा क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, अमाउंट और बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जहां से भी डीडी को जनरेट किया गया है।

स्टेप 11: अगर यूजर बिल डेस्क ऑप्शन को चुनते हैं तो वे नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के सहारे पेमेंट को चुन सकते हैं।

स्टेप 12: इसके बाद ‘आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस’ पर क्लिक करें और पेमेंट के लिए प्रोसीड करें। पैन एप्लीकेशन की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि यूजर डॉक्यूमेंट्स, एनएसडीएल को अलग से भेज रहे हैं या उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं।

स्टेप 13: अगर यूजर अपने क्रेडिट, डेबिट या नेटबैंकिंग के सहारे पेमेंट करते हैं तो उन्हें एक पेमेंट स्लिप मिलेगा और एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलेगी। इस रसीद को प्रिंट कराना होगा।

स्टेप 14: एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट के साथ दो हाल फिलहाल में खींची गई तस्वीरों को भी अटैच करना होगा।

स्टेप 15: एक बार पेमेंट कंफर्म होने के बाद यूजर को एनएसडीएल को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट या कुरियर के सहारे भेजने होंगे। इसके चलते घर बैठे ही पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।

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