अक्सर देखा गया है कि insurance provider से claim लेने के लिए अधिक समय लग जाता है या फिर मिलता ही नहीं है |

इस परिस्थिति ombudsman officer को कम्प्लेन करना एक बेहतर उपाय हो सकता है |

Insurance Regulatory and Development Authority (Irdai) ने पॉलिसी धारक के लिए Insurance Ombudsman scheme का गठन किया है |

यह पॉलिसी धारक के शिकायत का समाधान करते है कोर्ट के बाहर कम समय में और कम खर्चे में |

पीड़ित पालिसी धारक या खुद ombudsman officer तक पहुंच सकते है, या किसी कानूनी सलाहकार के जरिये पहुंच सकते है |

अगर ग्राहक सबसे पहले शिकायत insurance provider को किया है और शिकायत रिजेक्ट हो गया |

और 30 दिनों के अंदर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ग्राहक  ombudsman officer को शिकायत कर सकते है |

किन किन केस में ग्राहक Ombudsman को कम्प्लेन कर सकते है ?

settlement में देरी, Partial और total क्लेम, premium से जुड़ी कोई परेशानी, आदि